Ghazi Miyan Ka Mela: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शनिवार को बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह शरीफ में सालाना जेठ मेले के आयोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने दरगाह में रोजमर्रा के धार्मिक अनुष्ठानों और गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दी है.
याचिका पर हुई सुनवाई
न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दरगाह शरीफ वक्फ संख्या 19 और दो अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया. याचिका कर्ताओं ने जिला प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दरगाह प्रबंधन समिति को मेला आयोजित करने से रोका गया था.
छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई
शनिवार को अवकाश होने के बावजूद, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने एक विशेष पीठ का गठन किया. दिन भर चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेला आयोजन पर रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया और एक अंतरिम निर्देश जारी किया.
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स्थानीय प्रशासन को दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दरगाह शरीफ में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में दरगाह प्रबंधन समिति को सहयोग दे. साथ ही कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि परिसर में अधिक भीड़ न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए.
सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कोई आपत्ति नहीं जताई. गौरतलब है कि हाल ही में संभल जिले में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को भी जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेला समिति प्रशासन के लिए किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न करें.