बाल अधिकार का विशेष ध्यान रखें पुलिस पदाधिकारी

Updated at : 09 Mar 2015 8:04 PM (IST)
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बाल अधिकार का विशेष ध्यान रखें पुलिस पदाधिकारी

बाल कल्याण पदाधिकारियों को दी गयी महत्वपूर्ण जानकारीसिमडेगा. समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय के सभागार में बाल अधिकार को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में सभी थाना के बाल कल्याण पदाधिकारियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में यूनिसेफ एवं झारखंड पुलिस के समन्वयक पदाधिकारी शेषनाथ वर्णवाल ने बाल अधिकार से संबंधित जानकारी विस्तार […]

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बाल कल्याण पदाधिकारियों को दी गयी महत्वपूर्ण जानकारीसिमडेगा. समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय के सभागार में बाल अधिकार को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में सभी थाना के बाल कल्याण पदाधिकारियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में यूनिसेफ एवं झारखंड पुलिस के समन्वयक पदाधिकारी शेषनाथ वर्णवाल ने बाल अधिकार से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक उपस्थित बाल कल्याण पदाधिकारियों को दी. उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तथा जिसकी सजा सात वर्ष से कम है तो उस पर एफआइआर नहीं हो सकता. वैसे केस को बाल कल्याण समिति को भेजा जाना है. बाल कल्याण समिति द्वारा ही उसके विरूद्ध कोई निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि बाल अधिकार का विशेष ध्यान रखें. बाल अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लायें तथा बाल अधिकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें. कार्यक्रम के दौरान बाल अधिकार से संबंधित पोस्टर का भी वितरण किया गया. जिसे प्रत्येक थानों में चिपकाने को कहा गया. ताकि लोग पोस्टर पढ़ कर बाल अधिकार के संबंध मंे जानकारी हासिल कर सकें. प्रत्येक थाने के बाल कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक बाल अपराध से संबंधित प्रतिवेदन प्रपत्र में भर कर जमा करें. कार्यक्रम में डीएसपी निखिलानंद दास, पुलिस इंस्पेक्टर सरोज कुमार श्रीवास्तव, यूनिसेफ के प्रीति श्रीवास्तव के अलावा सभी थाना के बाल कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे.

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