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Published at :01 Nov 2015 7:17 PM (IST)
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ओके::मामला शराब की मिनी फैक्टरी उद्भेदन का, एक को भेजा गया जेल –मालिक की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही छापेमारी संवाददाता, पाकुड़उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के चापाडांगा में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब बनाने की मिनी फैक्टरी के उद्भेदन मामले में एक व्यक्ति को जेल […]

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ओके::मामला शराब की मिनी फैक्टरी उद्भेदन का, एक को भेजा गया जेल –मालिक की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही छापेमारी संवाददाता, पाकुड़उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के चापाडांगा में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब बनाने की मिनी फैक्टरी के उद्भेदन मामले में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है. मामले को लेकर उत्पाद अधिनियम 47 ए/ 47 एक्ट के तहत मिनी फैक्टरी के मालिक वीरेंद्र कर्मकार तथा कर्मचारी श्यामचंद तूरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है. उत्पाद विभाग के उपरोक्त कार्रवाई से अवैध रूप से शराब बनाने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. इधर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सकलदेव पासवान ने बताया कि शराब भट्ठी के मालिक वीरेंद्र कर्मकार की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है. क्या है मामला गौरतलब है कि उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सकलदेव पासवान के नेतृत्व में शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के चापाडांगा स्थित वीरेंद्र कर्मकार के घर में छापेमारी की गयी थी. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वीरेंद्र कर्मकार के घर में देशी महुआ शराब बनाने की एक मिनी फैक्टरी का संचालन किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर की गयी छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद हुआ था. छापेमारी के क्रम में उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने कुल 1000 किलो जावा महुआ, 50 लीटर देशी शराब, 50 किलो महुआ, 25 किलो गुड़ व शराब तैयार करने के चार सेट उपकरण अर्थात मशीन 50 पीस, 15 किलो का जार, चार बड़ा हंडा, 200 किलो का एक ड्रम बरामद किया था. साथ ही विरेंद्र कर्मकार के घर से श्याम तूरी व इब्राहिम शेख को गिरफ्तार किया गया था. जबकि छापेमारी के क्रम में ही कीताझोर के पास से हिरणपुर तोड़ाई निवासी सुजीत मंडल को मोटरसाइकिल संख्या डब्ल्यूबी 58 आर 2704 के साथ महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया था. बाद में छानबीन के क्रम में गिरफ्तार इब्राहिम शेख के मजदूर होने के कारण उसे छोड़ दिया गया. जबकि सुजीत मंडल को उत्पाद अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ दिया गया.

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