कैदी के साथ सिपाही ने की मारपीट

– कोर्ट में कैदी ने सिपाही पर लगाया आरोप, कहा रंगदारी भी मांगा- जेलर से स्पष्टीकरण : कहा कोई घटना ऐसी नहीं हुई है- जेलर को जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश——————प्रतिनिधि, साहिबगंजसाहिबगंज मंडल कारा में बंद सजायाफ्ता कैदी बबला यादव ने शनिवार की सुबह एडीजे प्रथम आरबी सिंह के कोर्ट में […]
– कोर्ट में कैदी ने सिपाही पर लगाया आरोप, कहा रंगदारी भी मांगा- जेलर से स्पष्टीकरण : कहा कोई घटना ऐसी नहीं हुई है- जेलर को जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश——————प्रतिनिधि, साहिबगंजसाहिबगंज मंडल कारा में बंद सजायाफ्ता कैदी बबला यादव ने शनिवार की सुबह एडीजे प्रथम आरबी सिंह के कोर्ट में पेशी के दौरान मंडल कारा में सुरक्षा डियूटी पर तैनात सिपाही राधेश्याम पांडेय पर मारपीट कर घायल करने, 10 हजार रुपये रंगदारी मांगने व रुपये नहीं देने पर पिछले छह दिनों से भूखे रखने का आरोप लगाया है. कैदी हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है और एक मारपीट कर घायल करने के केस में सुनवाई चल रहा है. इसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जेलर ब्रजेश कुमार मिश्रा से स्पष्टीकरण पूछा है. जेलर ने तुरंत स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की कोई घटना उनके जेल में नहीं हुई है. इसपर कोर्ट ने इस मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने की आदेश दिया है. कैदी ने पेशी के दौरान एडीजे प्रथम के समक्ष अपने शरीर पर डंडे से हुए पिटाई के निशान व जख्म भी दिखाया है.क्या है मामला कैदी बबला यादव ने एडीजे प्रथम को बताया कि उसे 18 अप्रैल को मारपीट के एक केस में दुमका जेल से प्रोडेक्शन वारंट पर साहिबगंज मंडल कारा लाया गया था. इसके बाद से सिपाही राधेश्याम पांडेय ने उससे रंगदारी में दस हजार रुपये की मांग की. इसपर उसने घर से पांच हजार रुपये मंगाकर सिपाही को 22 अप्रैल को दे दिया. इसके बाद वह बकाया पांच हजार रुपये के लिए उसके साथ हमेशा मारपीट करता था. पिछले छह दिनों से रुपये देने के लिए अधिक दवाब बनाने के लिए उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था.क्या कहते हैं जेलरजेलर ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ऐसी कोई घटना उनके जेल में नहीं घटी है. फिर भी वे मामले की जांच करेंगे.
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