महाराष्ट्र में 65 साल के मजदूर ने किया 4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, फिर हत्या

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पुणे में 4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, फिर हत्या के बाद जांच शुरू

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POCSO Act : महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तहसील में एक 65 साल के मजदूर ने चार साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी. उस मजदूर ने बच्ची को खाने का लालच देकर अपने साथ किया था.

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POCSO Act : पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बच्ची का पहले यौन उत्पीड़न किया गया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था, जिसकी वजह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अनिल देशमुख ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों पर यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित शक्ति अधिनियम को लागू करने के मामले में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का भी आरोप लगाया.

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फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले में 15 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी. यह घटना भोर तहसील के एक गांव में हुई.अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को कथित तौर पर खाना दिलाने का लालच देकर फुसलाया और वह उसे मवेशियों के बाड़े में ले गया जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी. अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के लापता होने पर उसके रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की और इसी दौरान एक निजी आवास के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी, बच्ची के साथ नजर आया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले को भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार दर्ज किया गया है. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है और सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर पर एकत्र होकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. बाद में लोगों की भीड़ ने मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग को जाम कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया. पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले में 15 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा और सुनवाई त्वरित अदालत में होगी.

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