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Ranchi Court Verdict: भाकपा माओवादी तिलकमान साहू को आठ साल की सजा, 50 हजार जुर्माना, 22 साल पुराने मामले में आया फैसला

Updated at : 25 Jun 2024 7:24 PM (IST)
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रांची सिविल कोर्ट

रांची सिविल कोर्ट

Ranchi Court Verdict: रांची की अदालत ने भाकपा माओवादी तिलकमान साहू को आठ साल की सजा सुनायी. इस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. 22 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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Ranchi Court Verdict: रांची-न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने पोटा अधिनियम-2002 (Prevention of Terrorism Act, 2002) के तहत दोषी भाकपा माओवादी तिलकमान साहू को आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त आठ माह सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. 22 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया.

22 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया और दोषी तिलकमान साहू को आठ साल की सजा सुनायी. रांची की अदालत में स्पेशल केस नंबर 25/2002 (पी), पालकोट थाना कांड संख्या 05/2002 चल रहा था. 11 फरवरी 2002 को गुमला जिले के पालकोट थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी संगठन (एमसीसी) का सक्रिय सदस्य पालकोट बाजार में लेवी मांगने आया है. इसी सूचना का सनहा दर्ज कर पालकोट पुलिस पालकोट बाजार में लगभग 3.30 बजे पहुंची और तिलकमान साहू को पालकोट पुलिस ने पकड़ लिया था. उसकी तलाशी ली गयी, तो उसके पास से लेवी की रकम बरामद की गयी थी.

तिलकमान साहू की निशानदेही पर एक और नक्सली अरेस्ट

पुलिस ने तिलकमान साहू की निशानदेही पर मुरूमकेला गांव से एक अन्य माओवादी सदस्य शंकर लोहरा को गिरफ्तार कर लिया. तिलकमान साहू ने पुलिस को बताया था कि वह माओवादियों के लिए लेवी वसूलता है. वह माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 साक्षियों का परीक्षण कराया गया और कुछ दस्तावेजी प्रमाण भी पेश किए गए.

पोटा अधिनियम-2002 के तहत अदालत सुनायी सजा

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मारवाड़ी साहू ने अदालत में पक्ष रखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस किया था. न्यायायुक्त ने आरोपी तिलकमान साहू को पोटा अधिनियम-2002 की धारा-3(5) के प्रावधान के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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