रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास पर हाईकोर्ट सख्त, दिए निर्देश

Published by :KumarVishwat Sen
Published at :11 May 2026 7:34 PM (IST)
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Jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने डीपीआर और मास्टर प्लान पेश करने को कहा है. भैरवी नदी में सुरक्षा बैरिकेडिंग, पेयजल, स्नान घाट और अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया गया. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

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रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर और भैरवी नदी तट पर श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामले में दायर अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को कई अहम निर्देश दिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

रामगढ़ उपायुक्त ने कोर्ट से मांगा समय

सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि मंदिर परिसर से हटाए गए 254 दुकानदारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उपायुक्त ने कहा कि पहले इन दुकानदारों को मंदिर के निकट अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया जाएगा. इसके बाद उनके लिए स्थायी दुकानों का निर्माण कर उन्हें बसाया जाएगा. उपायुक्त ने मंदिर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण से जुड़े मास्टर प्लान को अगली सुनवाई में पेश करने के लिए समय मांगा. अदालत ने प्रशासन की बात सुनने के बाद अगली तारीख तक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की चिंता

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान भैरवी नदी के डेंजर जोन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. अदालत ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि नदी के खतरनाक हिस्सों में दो स्तर की बैरिकेडिंग की जाए. कोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से लो-लेवल बैरिकेडिंग लगाई जाए, जबकि बरसात के मौसम में हाई-लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. अदालत ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न हो.

मंदिर परिसर में सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान उपायुक्त ने अदालत को बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के बैठने के लिए दरी बिछाई जाएगी और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा वन भूमि पर कब्जा कर दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी. प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में किया जाएगा.

15 मई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की है. अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई के दौरान भी रामगढ़ उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और डीपीआर व मास्टर प्लान कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भारत कुमार ने पक्ष रखा. प्रार्थी संजीव कुमार सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है.

पहले जनहित याचिका में दिए गए थे कई निर्देश

इससे पहले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में मंदिर परिसर और भैरवी नदी तट के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे. अदालत ने भैरवी नदी के दोनों किनारों पर स्थायी स्नान घाट बनाने, शौचालय, चेंजिंग रूम और बाथरूम की व्यवस्था करने को कहा था. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि घाट से मंदिर तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम बनाए जाएं. इसके अलावा सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और कतार परिसर में शौचालयों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था.

मेडिकल सुविधा और पेयजल व्यवस्था पर भी जोर

हाईकोर्ट ने प्रशासन को मंदिर परिसर में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि श्रद्धालुओं के लिए नियमित अंतराल पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही मंदिर के पास 24 घंटे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और त्योहारों के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था. अदालत ने कहा था कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.

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दुकानदारों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान

हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि अतिक्रमण हटाने के दौरान अस्थायी दुकानदारों को हटाया जाता है, तो उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए. अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित दुकानदारों के हितों का भी ध्यान रखा जाए. अब इस मामले में हाईकोर्ट लगातार निगरानी कर रहा है और प्रशासन से चरणबद्ध तरीके से रिपोर्ट मांग रहा है. अदालत के सख्त रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

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लेखक के बारे में

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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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