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ranchi news : न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी

Updated at : 15 Oct 2024 11:51 PM (IST)
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श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी की

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रांची. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में महंगाई भत्ता को 4.14 प्रतिशत बढ़ाया गया है. जिसके कारण अब नयी दर से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा. यह एक अक्तूबर 2024 से प्रभावी होगा. विभाग द्वारा 14 अक्तूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग द्वारा तीन श्रेणियों में स्थानों को बांट कर दर की बढ़ोतरी की गयी है. जिसमें श्रेणी ए में रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं. वहीं श्रेणी बी में अन्य निकाय हैं. श्रेणी सी में वैसे सभी क्षेत्र हैं, जो किसी निकाय में नहीं आते हैं.

रांची शहरी क्षेत्र में अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर पहले 468 रुपये थी, जिसे बढ़ा कर 487 रुपये कर दिया गया है.

किस श्रेणी में कितनी दर

प्रकार- श्रेणी ए- श्रेणी बी – अन्य ग्रामीण क्षेत्र

अकुशल-487-464-443अर्धकुशल-511-487-464

कुशल-674-643-612अतिकुशल-777-741-706

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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