Ranchi News : सुरेंद्र बंगाली की सजा माफी का आवेदन खारिज करने के मामले में सुनवाई जारी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Feb 2025 12:50 AM

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Birsa Munda

आजीवन कारावास की सजा काट रहा है सुरेंद्र सिंह राैतेला

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. मामले में सुनवाई जारी रही. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में उनके आवेदन को खारिज कर दिया था. प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ केरल व अन्य मामले का उदाहरण देते हुए अदालत से प्रीमेच्योर रिलीज का आग्रह किया. सजा सुनाये जाने के बाद वह 25 वर्ष चार माह से अधिक समय जेल में बीता चुका है. ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जेल से रिहा किया जाये. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लुकेश कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड के उनके प्रीमेच्योर रिलीज के आग्रह को खारिज किये जाने को चुनौती दी है. लालपुर थाना कांड संख्या-31/ 1996 में हत्या से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र बंगाली को रांची सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी थी. झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2000 में सुरेंद्र बंगाली की फांसी की सजा को कंफर्म किया था. वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था.

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