दिल्ली महिला आयोग का फैसला : काम के एवज में चाईबासा की लड़की को 2.18 लाख का भुगतान करे मालिक

रांची : ट्रैफिकिंग की शिकार झारखंड की लड़की को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आयोग ने दिल्ली में लड़की को बंधुआ मजदूर के रूप में रख कर काम करानेवाले मालिक को 2,18,791 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है. साथ ही झारखंड सरकार को भी पीड़िता के पुनर्वास के लिए […]
इसमें कहा गया है कि सभी जांच में यह पाया गया कि चाईबासा की पीड़िता को दिल्ली, पश्चिम विहार के प्रियदर्शनी अपार्टमेंट में रहनेवाले धर्मेंद्र धनवाल व बिंदु धनवाल ने बंधुआ मजदूर के रूप में रखा. इस दौरान उसे घर में बंद रखा गया. उसके साथ मारपीट की गयी. उसे खाना व पैसे भी नहीं दिये. इसलिए आरोपी सरकार द्वारा तय मिनिमम वेजेज के हिसाब से पीड़िता को 2,18,791 रुपये का भुगतान करे. पैसे दिलाने की जवाबदेही श्रम विभाग को उन्होंने सौंपी है. इसी प्रकार झारखंड सरकार को कहा है कि वह बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बने कानून के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये दे. महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपने आदेश की कॉपी सभी संबंधित लोगों को दी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




