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रांची : जुर्माना जमा करने पहुंचे कोर्ट, सुनवाई नहीं, हंगामा

Updated at : 05 Jan 2020 9:24 AM (IST)
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रांची : जुर्माना जमा करने पहुंचे कोर्ट, सुनवाई नहीं, हंगामा

सिविल कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं लोग रांची : सिविल कोर्ट में शनिवार को ट्रैफिक जुर्माना जमा करने को लेकर चालान के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. लाइन में खड़े हो रहे थे. कागजात जमा कर रहे थे. लेकिन मामले निष्पादित नहीं किये गये. इससे नाराज होकर लोग हंगामा करने लगे. इससे […]

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सिविल कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं लोग
रांची : सिविल कोर्ट में शनिवार को ट्रैफिक जुर्माना जमा करने को लेकर चालान के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. लाइन में खड़े हो रहे थे. कागजात जमा कर रहे थे.
लेकिन मामले निष्पादित नहीं किये गये. इससे नाराज होकर लोग हंगामा करने लगे. इससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. फिर किसी तरह लोगों को शांत कराया गया. इस तरह 15 दिनों से लोग जुर्माना जमा करने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं. इधर, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार्यालय से अभियोजन प्रतिवेदन कोर्ट में जमा किया जायेगा. इसके बाद कोर्ट में चालान पर सुनवाई होगी. कोर्ट जुर्माना तय करेगा, तभी संबंधित व्यक्ति उसे जमा कर सकेंगे.
कोर्ट में जुर्माना जमा करने की नहीं है कोई व्यवस्था : ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोर्ट में जुर्माना जमा करने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी. हंगामा पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ट्रैफिक डीएसपी को बुलाया. अदालत ने कहा कि बिना व्यवस्था किये कार्य संभव नहीं है.
व्यवस्था होने के बाद ही कोर्ट इस पर आगे कार्य करेगी. इस पर डीएसपी ने एक-दो दिनों में व्यवस्था करने की बात कही, ताकि चालान जमा करने में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले एसीजेएम कोर्ट में चलेंगे. कोर्ट को तय करना है कि ट्रैफिक रूल तोड़ने केे लिए संबंधित व्यक्ति से कितना जुर्मना वसूला जाये.
ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब तक लगभग 5000 से अधिक अॉनलाइन चालान भेजे गये हैं. उल्लेखनीय है कि राजधानी में 13 चाैक-चाैराहों पर ट्रैफिक सिगनल के पास सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. वाहन चालकों द्वारा रेड लाइट जंप करने पर अॉनलाइन चालान कट जाता है. अॉनलाइन चालान संबंधित वाहन चालक/मालिक के घरों पर भेजा जा रहा है. चालान मिलने पर उन्हें 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का प्रावधान है.
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