रांची : सीसीएल पर 10 लाख जुर्माना, मामला अनुकंपा पर नौकरी व आर्थिक मुआवजा नहीं देने का
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2019 8:48 AM
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को अनुकंपा पर नौकरी व आर्थिक मुआवजा नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीएल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि प्रार्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रार्थी के बकाया का भुगतान करने का […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को अनुकंपा पर नौकरी व आर्थिक मुआवजा नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीएल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि प्रार्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रार्थी के बकाया का भुगतान करने का भी आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरती देवी ने याचिका दायर की है. कहा गया है कि प्रार्थी के पति का निधन 20 वर्ष पहले हो गया था. अपने गोत्र की अनुकंपा पर नौकरी के लिए सीसीएल के पास आवेदन दिया. सीसीएल ने नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया. प्रार्थी ने सीसीएल के प्रावधानों के तहत आर्थिक मुआवजा देने की मांग की, लेकिन सीसीएल द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया.
डॉ प्रदीप के मामले में 25 को होगी सुनवाई
दूसरी ओर हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में ईडी के अपीलीय न्यायाधीकरण दिल्ली के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने न्यायाधीकरण के आदेश पर रोक लगाने के प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया. अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी.
इससे पूर्व ईडी की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा. उन्होंने न्यायाधीकरण के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ईडी ने याचिका दायर की है. न्यायाधीकरण ने वर्ष 2018 में प्रतिवादी डॉ प्रदीप कुमार की लालपुर स्थित संपत्ति (फ्लैट आदि) को अटैच करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था.
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