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बैंकों द्वारा सिक्का नहीं लिये जाने का मामला संसद में उठा, राजद सांसद जयप्रकाश ने उठाया मामला

नयी दिल्ली : बिहार और झारखंड में बैंकों द्वारा काफी समय से सिक्का नहीं लिये जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी का मामला लोकसभा में भी गूंजा. रिजर्व बैंक के आदेश के बावजूद बैंक एक, दो, पांच और 10 रुपये के सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं. कई स्तरों पर शिकायत किये जाने […]

नयी दिल्ली : बिहार और झारखंड में बैंकों द्वारा काफी समय से सिक्का नहीं लिये जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी का मामला लोकसभा में भी गूंजा. रिजर्व बैंक के आदेश के बावजूद बैंक एक, दो, पांच और 10 रुपये के सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
कई स्तरों पर शिकायत किये जाने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. गुरुवार को शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए लोकसभा में राजद संसदीय दल के नेता सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि पिछले कई महीनों से बैंकों द्वारा सिक्का नहीं लिये जाने के कारण ग्राहक से लेकर व्यापारी और आम जनता तक परेशान हैं.
रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद बैंक एक, दो, पांच और 10 रुपये के सिक्के लेने से साफ इंकार कर रहे हैं. बैंकों द्वारा मनाही के कारण पेट्रोल पंप से लेकर छोटे दुकानदार भी अब सिक्के लेने से इंकार कर रहे हैं. इससे बिहार और झारखंड के आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छोटे शहरों में स्थिति और भी खराब है.
इस समस्या को विभिन्न मंचों पर भी उठाया गया, लेकिन हालात नहीं बदले हैं. बैंक स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वे सिक्के जमा नहीं करेंगे, अगर दिक्कत है तो अपना खाता बंद करा लें. जयप्रकाश ने कहा कि इस जनहित के मुद्दे का समाधान सरकार को करना चाहिए. हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि सिक्के नहीं लेने से किसान, गरीब और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ रहा है.
प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया था इस मुद्दे को
प्रभात खबर ने सिक्के नहीं लिये जाने को लेकर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं. सिक्के नहीं लिये जाने की शिकायत रिजर्व बैंक तक से की गयी.
रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी करते हुए बैंकाें को सिक्के लेने का आदेश जारी किया, लेकिन बैंक इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं. इस साल जनवरी में रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा था कि यह बात सामने आयी है कि कुछ जगहों पर दुकानदार 10 रुपये के सिक्कों को नकली होने की आशंका से लेने से इनकार कर रहे हैं.
इस शंका को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसने 10 रुपये के सिक्कों की 14 डिजाइन जारी की है और ये सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं और लेन-देन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

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