रांची : नागार्जुन कंस्ट्रक्शन पर आपराधिक मामला दर्ज करने का दिया आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Oct 2018 9:18 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पेयजल योजना में गड़बड़ी करने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कंपनी पर पेयजल योजना में गड़बड़ी कर फर्जी तरीके से अधिक भुगतान लेने का आरोप है. वर्ष 2013-14 में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को डब्ल्यूटीपी मैथन से धनबाद भेलाटांड़ में […]
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रांची : हाइकोर्ट ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पेयजल योजना में गड़बड़ी करने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कंपनी पर पेयजल योजना में गड़बड़ी कर फर्जी तरीके से अधिक भुगतान लेने का आरोप है. वर्ष 2013-14 में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को डब्ल्यूटीपी मैथन से धनबाद भेलाटांड़ में पाइप बिछाने का काम मिला था. अभियंताओं के साथ सांठ-गांठ कर कंपनी ने 10 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान ले लिया.
योजना के तहत नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने डब्ल्यूटीपी मैथन से निरसा पानी टंकी तक पाइपलाइन बिछाया. हालांकि, योजना के तहत भेलाटांड़ तक पाइपलाइन बिछाया जाना था. कंपनी ने करीब 700 मीटर पाइपलाइन कम बिछाया.
आरोप है कि संवेदक व अभियंता ने प्राक्कलन की मापी में गड़बड़ी कर अधिक भुगतान प्राप्त किया. इसी तरह कंपनी ने निरसा से मैथन तक पाइप बिछाने में भी लगभग 700 मीटर पाइपलाइन का अधिक भुगतान लिया. उक्त योजना लगभग 350 करोड़ रुपये की थी. योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गयी. मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की थी. न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए कंपनी पर अापराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
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