झारखंड हाइकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन के आदेश को निरस्त किया
Updated at : 28 Aug 2018 9:02 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर प्रतिबंध लगाया गया था. पीएफआइ झारखंड चैप्टर के महासचिव अब्दुल बदूद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर प्रतिबंध लगाया गया था.
पीएफआइ झारखंड चैप्टर के महासचिव अब्दुल बदूद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड सरकार ने 28 फरवरी को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से कथित संबंधों का आरोप लगाते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया था.
पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पाकुड़ में सक्रिय है. याचिका में पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गयी थी. कहा गया था कि सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाया है. यह धारा 1932 से अस्तित्व में नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा गया था कि इसमें सभी को बोलने और लिखने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है. सरकार ने शो-कॉज किये बिना संस्था पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के पास प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त सबूत भी नहीं है. पीएफआइ गरीबों के उत्थान को लेकर काम करती है.
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