रांची : मुखिया व वार्ड पार्षद को अधिकार व कर्तव्य बताये गये

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Aug 2018 12:34 AM

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हारे हुए प्रत्याशी को समिति का सदस्य बनाने पर जतायी गयी आपत्ति रांची : समाहरणालय में सोमवार को जिले के मुखिया व वार्ड पार्षदों के साथ पंचायत/वार्ड निगरानी समिति की बैठक हुई. इसमें मुखिया व वार्ड पार्षद को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित निगरानी समिति की अधिसूचना प्रदान की गयी. साथ ही अधिकार […]

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हारे हुए प्रत्याशी को समिति का सदस्य बनाने पर जतायी गयी आपत्ति
रांची : समाहरणालय में सोमवार को जिले के मुखिया व वार्ड पार्षदों के साथ पंचायत/वार्ड निगरानी समिति की बैठक हुई. इसमें मुखिया व वार्ड पार्षद को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित निगरानी समिति की अधिसूचना प्रदान की गयी. साथ ही अधिकार व कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. हालांकि बैठक में कुछ सदस्यों ने हारे हुए प्रत्याशी को सदस्य बनाने पर आपत्ति दर्ज की.
बैठक में खद्यान्न सुरक्षा कोष के संबंध में सभी को झारखंड सरकार द्वारा गठित खाद्यान्न सुरक्षा कोष की जानकारी दी गयी. सभी पंचायत व वार्ड को 10-10 हजार रुपये दिये गये. आवश्यकता के अनुसार योग्य लाभुक (जो खुद जीविकोपार्जन कर खाने में असमर्थ हो) को 10 बोरा चावल बाजार से खरीद कर देने को कहा गया, ताकि कोई भूखा न रहे. बैठक में सभी पंचायत व वार्ड को 10 अन्नपूर्णा लाभुक का चयन करने का लक्ष्य दिया गया है. बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत सभी वार्ड पंचायत में योग्य लाभुक से आवेदन लेने को कहा गया.
दिव्यांग और रोगी (जिनके पास लाल कार्ड है) का पीला कार्ड बनाने को कहा गया. बैठक में गरीब के हित में कार्ड सरेंडर करने, बोगस कार्ड रद्द करने का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित करने को कहा गया. वहीं सफेद कार्ड यदि किसी भिखारी, दिव्यांग, विधवा, गरीब के पास है, तो उसे रद्द करने के लिए कहा गया.
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