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लोकल ट्राइबल काउंसिल को मिलेगी नयी शक्ति, पारदर्शिता और गति पर जोर

नगर प्रतिनिधि पाकुड़ में संताल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य लोकल ट्राइबल काउंसिल के प्रभावी संचालन के लिए विधिक पहलुओं और आवश्यक संशोधनों पर चर्चा करना था।

संताल परगना जस्टिस रेगुलेशन के प्रभावी संचालन की समीक्षा नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. संताल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों में लागू करने हेतु एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक का उद्देश्य विधिक एवं प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा करना तथा लोकल ट्राइबल काउंसिल के संचालन को और प्रभावी बनाना था. बैठक के आयोजन के क्रम में उपायुक्त, पाकुड़ के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, परगनैत, बुद्धिजीवी और अधिवक्ताओं ने भाग लिया. बैठक में लोकल ट्राइबल काउंसिल के गठन का स्वरूप, उसे प्राप्त शक्तियां, किन प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाता है, संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 की धारा 14 में संशोधन कर प्रथम अनुसूची में अंकित दर को 500 रुपये से बढ़ाने की आवश्यकता तथा काउंसिल की कोर्ट की बैठक, स्थल, प्रक्रिया और विधि व्यवस्था आदि पर चर्चा हुई. सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा करते हुए भविष्य में लोकल ट्राइबल काउंसिल के प्रभावी संचालन पर विस्तार से विचार किया. बैठक के समापन में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित संशोधनों और प्रक्रियाओं को शीघ्र लागू कर काउंसिल के कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाएगी.

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