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मानव तस्करी के आरोपी को सात वर्ष की कैद व जुर्माना
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी राजेश भुइयां पर आरोप साबित होने के बाद सात वर्षों की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनायी है. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने बताया कि सूचक प्रभु भुइयां ने अपनी पुत्री रजंती कुमारी को […]
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी राजेश भुइयां पर आरोप साबित होने के बाद सात वर्षों की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनायी है.
लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने बताया कि सूचक प्रभु भुइयां ने अपनी पुत्री रजंती कुमारी को दिल्ली ले जा कर बेचने का आरोप राजेश भुइयां पर लगाते हुए मनिका थाना कांड संख्या 29/13 दर्ज कराया था. मामले का विचारण सत्रवाद 101/13 के तहत श्री वैश्य की अदालत में हो रहा था. गवाहों ने सूचक के आरोप का समर्थन करते हुए बताया कि पीड़ित की पुत्री का अभी भी कोई अता पता नहीं है. नौकरी का लालच दे कर आरोपी 22 फरवरी 2013 को सूचक की पुत्री को दिल्ली ले गया था. मामले में भादवि की धारा 370 के तहत आरोपी साबित हुआ है.
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