फर्जी तरीके से जमीन बिक्री मामले में घिरे कोडरमा सीओ

कोडरमा बाजार : झुमरीतिलैया शहरी क्षेत्र के मौजा यदुटांड वार्ड संख्या 28 में गैरमजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री किये जाने के मामले में कोडरमा अंचल कार्यालय पूरी तरह सवालों में घिर गया है. खासकर सीओ व अन्य कर्मियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जांच के बाद मिली जानकारी को देखते हुए […]
कोडरमा बाजार : झुमरीतिलैया शहरी क्षेत्र के मौजा यदुटांड वार्ड संख्या 28 में गैरमजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री किये जाने के मामले में कोडरमा अंचल कार्यालय पूरी तरह सवालों में घिर गया है. खासकर सीओ व अन्य कर्मियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जांच के बाद मिली जानकारी को देखते हुए डीसी ने जहां उक्त जमीन की हुई जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है.
वहीं कोडरमा सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही खरीद-बिक्री व जमाबंदी करने में संलिप्त रहे कर्मियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश डीसी ने दिया है. जानकारी के अनुसार यदुटांड़ की जमीन को लेकर मिली शिकायत के बाद डीसी ने अपने स्तर से जांच टीम गठित कर अतिक्रमित जमीन की जांच करायी. जांच में मौजा यदुटांड़ खाता नंबर पांच का खाता संख्या एक व 17 की सरकारी भूमि पंजी के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते में पायी गयी.
जांच में यह भी पाया गया कि कुल 21 व्यक्तियों द्वारा एकरारनामा के माध्यम से अवैध तरीके से भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है. मौजा यदुटांड़ की पंजी दो में गैरमजरूआ खास खाते से संबंधित जमाबंदी कुल पांच व्यक्तियों के नाम से बिना किसी पदाधिकारी के आदेश के दर्ज किये लगान रसीद निर्गत किया गया है.
यह बात सामने आने पर अंचल अधिकारी कोडरमा अशोक राम को संबंधित संलिप्त कर्मी पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, परंतु सीओ द्वारा की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है. इसी प्रकार कोडरमा अंचल अंतर्गत ग्राम पत्थलडीहा में गैरमजरूआ भूमि पर निजी विद्यालय सरस्वती विद्यालय द्वारा अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आने के बाद अतिक्रमणवाद चलाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, परंतु सीओ द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है.
ऐसे में डीसी ने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किये जाने एवं सरकारी भूमि के संरक्षण में शिथिलता बरते जाने तथा मौजा यदुटांड़ के भूमि का कुल 21 व्यक्तियों द्वारा एकरारनामा व कुल पांच व्यक्तियों के नाम से जमीन का रसीद निर्गत किये जाने के मामले में कार्रवाई नहीं किये जाने पर 48 घंटे के अंदर सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही यदुटांड़ के खाता संख्या एक व 17 के गैरमजरूआ खास खाते जमीन पर अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई ससमय करने का निर्देश दिया है. इस मामले में दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का भी डीसी ने निर्देश दिया है.
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