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लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाइसी जरूरी

Updated at : 26 Mar 2025 9:33 PM (IST)
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लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाइसी जरूरी

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की जानकारी देने के लिए डीसी मेघा भारद्वाज ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया़

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कोडरमा. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की जानकारी देने के लिए डीसी मेघा भारद्वाज ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया़ रथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर बैनर, पोस्टर-पंपलेट आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा. दौरान डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का शत प्रतिशत इ-केवाइसी जरूरी है़ इ-केवाइसी पूरा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है़ सभी गुलाबी और पीला राशन कार्डधारी लाभुक अपने नजदीकी डीलर से इ-केवाइसी अवश्य करा लें. निर्धारित तिथि तक इ-केवाइसी पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से विलोपित किया जायेगा़ वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश पूर्णेंदू ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, चीनी वितरण योजना आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया जायेगा़ इ-केवाइसी को लेकर उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक इ-केवाइसी कराया जा रहा है़ प्रवासी मजदूर, लाभुक वर्तमान में जहां हैं, वहीं पर अपने किसी भी नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से इ-केवाईसी करा सकते हैं. इस अवसर पर डीएफओ सौमित्र शुक्ला, अपर समाहर्ता पूनम कुजूर व अन्य मौजूद थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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