वन अधिनियम के तहत पांच लाभुकों का चयन

Published at :18 Apr 2015 10:04 PM (IST)
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वन अधिनियम के तहत पांच लाभुकों का चयन

फोटो: 18 जाम 23प्रतिनिधि, फतेहपुर प्रखंड के वन अधिकार अधिनियम के तहत 126 लाभुकों ने दावा किया था. जिसके लिए उपायुक्त ने सर्वेक्षण समिति का गठन किया था. सर्वेक्षण समिति ने पांच लाभुकों को योग्य पाया लाभुक भाटू हांसदा, बाबूराम पावरिया, मेलंद मरांडी, रामधन मरांडी, श्रीपति पावरिया ये पांच सभी पाड़ा विंदावनी ग्राम पंचायत बनुडीह […]

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फोटो: 18 जाम 23प्रतिनिधि, फतेहपुर प्रखंड के वन अधिकार अधिनियम के तहत 126 लाभुकों ने दावा किया था. जिसके लिए उपायुक्त ने सर्वेक्षण समिति का गठन किया था. सर्वेक्षण समिति ने पांच लाभुकों को योग्य पाया लाभुक भाटू हांसदा, बाबूराम पावरिया, मेलंद मरांडी, रामधन मरांडी, श्रीपति पावरिया ये पांच सभी पाड़ा विंदावनी ग्राम पंचायत बनुडीह के रहने वाले हैं. सर्वेक्षण समिति में बीडीओ श्रीमान मरांडी, अंचल निरीक्षक स्माईल टूडू, जामताड़ा के अंचल निरीक्षक आसुतोष सिंह, हल्का कर्मचारी युगल रविदास, लक्ष्मी मंडल, वन क्षेत्र पदाधिकारी सुकनन्दन कुमार, वनपाल व्रजेन्द्र कुमार दत्ता, वन रक्षी रविन्द्र प्रसाद, अमीन प्रफुल्ल कुमार महतो आदि ने मिलकर सर्वेक्षण किया और डाकब् ांगला धसनीया में अभिलेख का कार्य किया.

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