जामताड़ा कोर्ट. जमीन सहित भवन बेचने के नाम पर ली गयी अग्रिम राशि की धोखाधड़ी करने के मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता बबिता झा ने कायस्त पाड़ा निवासी देवी के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया है. आवेदन को जामताड़ा थाना भेजने और देवी दे के उपर धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने दिया है. वर्ष 2012 से वर्ष 2013 तक विभिन्न तिथियों में श्री झा ने देवी दे को लाखों रुपये दी थी. भवन और जमीन को वर्षों बीत जाने के बाद भी देवी दे ने बबीता झा के नाम रजिस्ट्री नहीं की. बाध्य होकर बबिता झा ने न्यायालय का शरण ली.
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पैसे लेकर जमीन रजिस्ट्री नहीं करने का मामला दर्ज
जामताड़ा कोर्ट. जमीन सहित भवन बेचने के नाम पर ली गयी अग्रिम राशि की धोखाधड़ी करने के मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता बबिता झा ने कायस्त पाड़ा निवासी देवी के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया है. आवेदन को जामताड़ा थाना भेजने और देवी दे के उपर धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज करने का […]
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