आठ की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :01 Apr 2015 10:02 PM (IST)
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आठ की अग्रिम जमानत खारिज

जामताड़ा कोर्ट. प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में एनपीडीएस 3/14 के आठ नामजद अभियुक्तों कीअग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी प्रभारी उपर लोक अभियोजक ने दिया. अभियुक्तों के उपर अवैध रूप से पोस्ता के खेती करने का आरोप लगाया गया है. अभियुक्त […]

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जामताड़ा कोर्ट. प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में एनपीडीएस 3/14 के आठ नामजद अभियुक्तों कीअग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी प्रभारी उपर लोक अभियोजक ने दिया. अभियुक्तों के उपर अवैध रूप से पोस्ता के खेती करने का आरोप लगाया गया है. अभियुक्त सुनील पाल, शिशिर पाल, गौर मंडल, विपद मंडल, पतित लायक, हारू लायक, मानक पाल, हरेराम लायक सभी ग्राम सालूका थाना नाला के निवासी बताया जाता है. इनके विरूद्ध नाला थाना क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक विक्टर माईक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी. कई माह बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है.

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