15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पांच अवैध क्रशर कराया सील

80 और अवैध क्रशर सील करने के निर्देश अवैध पत्थर लदा पांच ट्रक भी किया जब्त शिकारीपाड़ा : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रखंड में चल रहे पांच अवैध क्रशरों को सील करवा दिया. इसका आदेश उपायुक्त ने रविवार को शिकारीपाड़ा में अवैध क्रशरों के औचक निरीक्षण के दौरान दिया. निरीक्षण के क्रम में घाट […]

80 और अवैध क्रशर सील करने के निर्देश
अवैध पत्थर लदा पांच ट्रक भी किया जब्त
शिकारीपाड़ा : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रखंड में चल रहे पांच अवैध क्रशरों को सील करवा दिया. इसका आदेश उपायुक्त ने रविवार को शिकारीपाड़ा में अवैध क्रशरों के औचक निरीक्षण के दौरान दिया. निरीक्षण के क्रम में घाट हरिपुर में दीपनारायण भगत व मोहन कुमार वर्मा, पिनरगड़िया में मंगलमूर्ति मिनरल लिमिटेड, सरसडंगाल में राज स्टोन व सुखदेव भगत सहित 5 क्रशरों को सील कर उसके बेल्ट को कटवा दिया गया.
प्रखंड में 284 क्रशरों में 200 क्रशरों के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है. जिन्हें सभी कागजात जमा करने का समय दिया गया है. अब तक उनमें से 84 क्रशर द्वारा अब तक आवेदन जमा नहीं किया गया है. उपस्थित जिला सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा व अंचलाधिकारी मोहनलाल मरांडी को शेष 80 क्रशरों को सील करने व बेल्ट काटने का आदेश दिया गया है.
उन्होंने परिवहन चालान को ऑन लाइन निर्गत करने के लिए पिनरगड़िया, सरसडंगाल व शिकारीपाड़ा में सुनिश्चित कराने को कहा है, ताकि चालान लेने में सहूलियत हो. परिवहन चालान की जांच के लिए जिला सहायक खनन पदाधिकारी, सीओ, थाना प्रभारी व जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी. जिसमें परिवहन किये जा रहे गिट्टी की मात्र, परिवहन चलान, ऑनर बुक में अंकित क्षमता मिलान कर किया जायेगा.
साथ ही बिना चलान या कम चलान पाये जाने की स्थिति में 1000 रुपये प्रति टन की दर से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. अवैध रूप से चल रहे क्रशर व बिना चालान के परिवहन के संबंध में जिला सहायक खनन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी को फटकार लगायी. पिनरगड़िया में मंगलमूर्ति सहित अन्य क्रशर 3 महीने पूर्व से अवैध रूप से चल रहे थे.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel