Jamshedpur News :
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी ) ने नक्शे के नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई करते हुए तीन भवनों को सील कर दिया. इन सभी भवन मालिकों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जेएनएसी ने एक भवन साकची और सोनारी में दो भवनों को सील किया. जेएनएसी के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी. इन सभी भवनों को स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण करने के आरोप में सील किया गया है. जेएनएसी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में सरकारी सील को बिना अनुमति के हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. तीन दिन के अंदर भवन मालिकों को जुर्माना की राशि जमा करने को कहा है.इन भवनों को किया गया सील
1. साकची एसएनपी एरिया: होल्डिंग नंबर 30 के मालिक एसएम साबिर और अन्य का भवन सील किया गया. इन पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत जी प्लस 5 का निर्माण कराने का आरोप है. भवन सील करने के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.2. सोनारी ए ब्लॉक: होल्डिंग नंबर ई 580 निवासी रंजीत मल्लिक का भवन सील किया गया. इनके खिलाफ भी पारित नक्शा से ज्यादा का निर्माण करने का आरोप है.3. सोनारी ए ब्लॉक: मेसर्स चंद्रा आवास प्राइवेट लिमिटेड का होल्डिंग नंबर डी 222 भवन भी सील किया गया. पारित जी प्लस की जगह पांच तल्ला भवन का निर्माण कराया जा रहा था. भवन सील करने के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

