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Labor laws: झारखंड के श्रम कानूनों में होगा बदलाव, बढ़ेंगे काम के घंटे, नाइट शिफ्ट कर सकेंगी महिलाएं

Labor laws In Jharkhand: जमशेदपुर में सीआइआइ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. श्रम सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में श्रम कानूनों में बदलाव किया जाएगा. इसके तहत काम करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे. महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर सकेंगी.

Labor laws In Jharkhand: जमशेदपुर-झारखंड सरकार ने राज्य में श्रम कानूनों में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इसके तहत कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाये जाएंगे. महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जायेगी और फैक्ट्री लाइसेंस की मान्यता की अवधि 15 साल तक बढ़ाई जायेगी. सीआइआइ के कार्यक्रम में भाग लेने शहर पहुंचे राज्य के श्रम सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह ने ये जानकारी दी.

कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ेंगे


वर्तमान में तीन माह में 75 घंटे काम करने का निर्धारित समय है, जिसे बढ़ाकर अब तीन माह में 125 घंटे किया जायेगा. इस निर्णय को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसे आगामी झारखंड विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा. हालांकि, यह कदम ऐच्छिक होगा, यानी यदि मजदूर चाहें तो ही उन्हें 125 घंटे काम कराया जा सकेगा और इसके अनुरूप ही वेतन प्रदान किया जायेगा.

महिलाओं को नाइट शिफ्ट का कोई दबाव नहीं होगा


महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए नया अध्यादेश लाया जायेगा. पहले लाये गये अध्यादेश में कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधारकर अब इसे कैबिनेट से पास कर दिया गया है. यह कदम उद्यमियों की मांग को देखते हुए लिया गया है, लेकिन यह भी ऐच्छिक होगा. यदि कोई महिला नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहती, तो उसे उस पर कोई दबाव नहीं डाला जायेगा.

फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ायी जायेगी


झारखंड सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने जा रही है. वर्तमान में फैक्ट्री लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया जाता है, जिसके बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है. अब यह अवधि बढ़ाकर 15 साल की जायेगी.

हर पांच साल पर राज्य में वेतन बढ़ोत्तरी


न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी पर उद्यमियों की आपत्तियों पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में श्रम सचिव ने बताया कि हर पांच साल में वेतन की बढ़ोत्तरी राज्य में होती है. पड़ोसी राज्यों ने नहीं बढ़ाया है. इस कारण झारखंड में ज्यादा वेतन दिख रहा है. डीए में तो हर बार बढ़ोत्तरी होती है, जो भारत सरकार के कानून के मुताबिक है. इस कारण इसमें बदलाव नहीं होगा.

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Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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