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एक अक्तूबर 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

Updated at : 06 Jul 2024 7:20 PM (IST)
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एक अक्तूबर 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

जन्म-मृत्यु पंजीयन को लेकर सीआरएस पोर्टल में किये गये अपग्रेडेशन को लेकर निबंधन ईकाइयों लिए एक दिवसीय ऑन लाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुआ.

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आधार-पैन बनवाने से लेकर नौकरी ज्वाइनिंग के लिए जन्म प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य

जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन

जमशेदपुर :

जन्म-मृत्यु पंजीयन को लेकर सीआरएस पोर्टल में किये गये अपग्रेडेशन को लेकर निबंधन ईकाइयों लिए एक दिवसीय ऑन लाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुआ. प्रशिक्षण में संबंधित सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों पदाधिकारी तथा कर्मी उपस्थित रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधित अधिनियम 2023, सीआरएस रेवमपेड पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गयी. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि एक अक्तूबर 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. यह बच्चे से संबंधित बनाये जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता सूची, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा. अस्पतालों में होने वाली हर मौत के कारण का प्रमाण संबंधित संस्थान के स्वास्थ्य अधिकारी को देना अनिवार्य होगा. डीसी ने बताया कि अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आसान होगा. आवेदक मोबाइल से भी आवेदन कर सकता है. जन्म मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदक को संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. रजिस्ट्रार सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी करेगा और आवेदक के ईमेल आइडी पर प्रमाण पत्र भेज दिया जायेगा. इससे लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

21 दिन बाद आवेदन करने वालों को देना होगा विलंब शुल्क

पहले जन्म व मृत्यु के 21 दिन के बाद का प्रमाण-पत्र आसानी से बन जाता था. अब 21 दिन बाद आवेदन करने वालों को पोर्टल पर विलंब शुल्क की रसीद का क्रमांक डालना होगा. उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी. जन्म व मृत्यु से 21 दिन तक कोई शुल्क नहीं लगेगा. यदि 21 दिन बाद आवेदन किया जाता है तो, 22 से 30 दिन का 2 रुपये, 31 दिन से एक साल तक पांच रुपये तथा एक साल से अधिक पुराने प्रमाण-पत्रों के लिए दस रुपए का शुल्क निर्धारित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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