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जमशेदपुर : दारोगा को सशरीर कोर्ट में पेशी की मिली अनुमति

Updated at : 10 Oct 2019 9:06 AM (IST)
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जमशेदपुर : दारोगा को सशरीर कोर्ट में पेशी की मिली अनुमति

मनोज गुप्ता के अधिवक्ता ने पुलिस के अनुसंधान पर उठाया सवाल जमशेदपुर : हत्यारोपी दारोगा मनोज गुप्ता के कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है. आगामी 16 अक्तूबर को दारोगा मनोज गुप्ता को कोर्ट में सशरीर उपस्थित किया जायेगा. मालूम हो कि बीते तीन अक्तूबर को दारोगा मनोज गुप्ता की […]

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मनोज गुप्ता के अधिवक्ता ने पुलिस के अनुसंधान पर उठाया सवाल
जमशेदपुर : हत्यारोपी दारोगा मनोज गुप्ता के कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है. आगामी 16 अक्तूबर को दारोगा मनोज गुप्ता को कोर्ट में सशरीर उपस्थित किया जायेगा. मालूम हो कि बीते तीन अक्तूबर को दारोगा मनोज गुप्ता की वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से पेशी हुई थी.
अधिवक्ता गौरव पाठक ने बताया कि दारोगा मनोज गुप्ता ने कोर्ट में सशरीर पेशी की अर्जी दाखिल की थी जिसे मंजूरी मिल गयी है. उन्होंने पुलिस पर केस का सही अनुसंधान नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने 28 जुलाई को पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था. जबकि पुलिस ने 29 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया.
वहीं, पुलिस ने कोर्ट में जब्ती सूची में 28 जुलाई की तिथि दर्ज की है. आत्मसमर्पण के बाद उन्हें तीन थानों में आजादनगर, जुगसलाई एवं सोनारी में रखा गया था. जबकि दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है. अधिवक्ता गौरव पाठक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बच्चे एवं सास का 164 का बयान प्रशासन द्वारा चंदन श्रीवास्तव के दबाव में कराया गया है.
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