जमशेदपुर : झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला स्तरीय कमेटी गठन की प्रक्रिया शुरू
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Jul 2019 5:12 AM
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जमशेदपुर : प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर आये झारखंड हाइकोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण व मान्यता निर्धारण कमेटी बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जायेगा. इसके लिए जिला प्रशासन की अोर से पहल शुरू की गयी है. लोकसभा चुनाव से पूर्व ही इसे बना लिया जाना था, […]
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जमशेदपुर : प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर आये झारखंड हाइकोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण व मान्यता निर्धारण कमेटी बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जायेगा.
इसके लिए जिला प्रशासन की अोर से पहल शुरू की गयी है. लोकसभा चुनाव से पूर्व ही इसे बना लिया जाना था, लेकिन चुनाव में आदर्श अाचार संहिता लगने की वजह से इसका निर्माण नहीं किया गया था. दोनों कमेटियों के बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
इस कमेटी में जन प्रतिनिधियाें जैसे सांसद व विधायक काे भी शामिल किया जायेगा. झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के संशोधित अधिनियम के अनुसार फीस निर्धारण कमेटी का प्रारूप तय होगा.
स्कूल स्तर पर बन गयी कमेटी
झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार स्कूल स्तर पर फीस बढ़ोतरी से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्कूल स्तर पर भी एक कमेटी बनाने को कहा गया है. इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन कमेटी की अोर से मनोनीत प्रतिनिधि को अध्यक्ष, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल को सचिव बनाया जाना है.
इस कमेटी में तीन शिक्षक के साथ ही चार माता-पिता को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है. झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार स्कूल स्तर पर कमेटी का गठन कर लिया गया है. इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आरटीइ सेल को लिखित रूप से दे दी गयी है.
जिला स्तर पर गठित कमेटी का कैसा होगा प्रारूप
उपायुक्त : अध्यक्ष
डीइओ : सदस्य सचिव
डीएसइ: सदस्य सचिव
डीटीओ : सदस्य
चार्टर्ड अकाउंटेंट : सदस्य
दो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल : सदस्य
दो माता-पिता : सदस्य
संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक : सदस्य
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