जमशेदपुर : सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी काे 20 साल सजा, 50 हजार जुर्माना
Updated at : 20 Dec 2018 6:10 AM (IST)
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जमशेदपुर : पटमदा के जोड़सा के बीरखाम टोला निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में हेमंत हांसदा को जिला जज-10 की अदालत ने बुधवार को 20 वर्ष की सजा सुनायी. हेमंत हांसदा पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा […]
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जमशेदपुर : पटमदा के जोड़सा के बीरखाम टोला निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में हेमंत हांसदा को जिला जज-10 की अदालत ने बुधवार को 20 वर्ष की सजा सुनायी. हेमंत हांसदा पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले के एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने नाबालिग माना था. इसके बाद हेमंत पर मामला चला था. कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक आरएन तिवारी की ओर से आठ लोगों की गवाही करायी गयी थी.
मामला 20 जुलाई 2014 की है.लेकिन घटना के दो दिन के बाद 22 जुलाई 2014 को पीड़िता के बयान पर पटमदा थाना में केस दर्ज कराया गया था. घटना के संबंध में दर्ज मुकदमे के अनुसार महिला अपने घर से करीब कुछ दूरी पर खेत में बैगन का बीच लगाने के लिए गयी थी. खेत में काम समाप्त करने के दौरान जब वह वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी.
उसी दौरान बनतोड़िया गांव के रहने वाला हेमंत एक नाबालिग लड़का के साथ उसके पास आया और उसे पकड़ कर खेत से अलग जंगल की ओर ले गया. जंगल ले जाने के बाद दोनों ने युवती के साथ बरी-बारी से दुष्कर्म किया.
एक दिन बाद युवती ने परिवार के लोगों को दी थी जानकारी : दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद हेमंत ने युवती को धमकी दी कि अगर वह किसी को इसके बारे में जानकारी देगी या फिर पुलिस को सूचना देगी तो वह उसे जान से मार देगा.
धमकी देने के बाद दोनों वहां से चले गये. बाद में युवती ने घटना के एक दिन के बाद परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद पटमदा थाना में केस दर्ज किया गया.
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