Advertisement
जाली दस्तावेज पर हाइवा खरीदने का आरोप, 2.84 लाख का बताया कर्जदार
जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी द्वारा मानगो गुरुद्वारा रोड के अजय राउत को हाइवा खरीदने का आरोप लगाते हुए 2.84 लाख का कर्जदार बताया. इस संबंध में अजय राउत के बयान पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के शाखा प्रबंधक, एरिया प्रबंधक चंदन कुमार, प्रबंधक सेल्स जय कुमार, नवलेश पांडेय और एरिया […]
जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी द्वारा मानगो गुरुद्वारा रोड के अजय राउत को हाइवा खरीदने का आरोप लगाते हुए 2.84 लाख का कर्जदार बताया. इस संबंध में अजय राउत के बयान पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के शाखा प्रबंधक, एरिया प्रबंधक चंदन कुमार, प्रबंधक सेल्स जय कुमार, नवलेश पांडेय और एरिया मैनेजर रंजीत प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गयी. दर्ज मामले के अनुसार अजय ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस से एक स्कॉर्पियो फाइनेंस करायी थी, जिसमें उसने अपने भाई संजय राउत और पिता प्रभात राउत को गारेंटर बनाया था. अजय ने एक हाइवा खरीदने के लिए भी चोलामंडलम में दस्तावेज जमा किये थे, लेकिन किसी कारण से हाइवा नहीं फाइनेंस कराया.
वर्ष 2018 की शुरुआत में चोलामंडलम द्वारा अजय को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने हाइवा फाइनेंस कराया है, जिसकी राशि 18.31 लाख रुपये बकाया है. रुपये नहीं देने पर हाइवा बेच दी जायेगी. पत्र मिलने के बाद अजय के होश उड़ गये. वह कंपनी में गये और किसी भी तरह का हाइवा नहीं खरीदने की बात कही. इस पर अधिकारियों ने गलती से उनके नाम पर फाइनेंस होने की जानकारी दी और दो महीने में सब ठीक होने की बात कही.
तीन मई 18 को थाने से नोटिस मिली. इसके बाद जानकारी हुई कि फाइनेंस कंपनी ने अजय, उसके भाई और पिता के खिलाफ स्कॉर्पियो व हाइवा फाइनांस करने आरोप लगाते हुए हाइवा को बेच देने का उल्लेख किया और उन्हें (अजय) को 2.84 लाख का कर्जदार बताया. इसका विरोध करने अजय कार्यालय गये, तो उनके साथ मारपीट की.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement