पूर्वी एवं पश्चिम विस के 34 बीएलअो के वेतन पर रोक
Updated at : 12 Jul 2018 6:06 AM (IST)
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जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने बुधवार को बैठक कर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण के पूर्व डोर-टू-डोर वोटर सत्यापन के कार्य की समीक्षा की. पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा (48) में 12 अौर पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा (49) में 22 बीएलअो द्वारा डोर-टू-डोर सत्यापन कार्य शुरू नहीं करने या कम करने पर उपायुक्त ने […]
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जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने बुधवार को बैठक कर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण के पूर्व डोर-टू-डोर वोटर सत्यापन के कार्य की समीक्षा की. पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा (48) में 12 अौर पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा (49) में 22 बीएलअो द्वारा डोर-टू-डोर सत्यापन कार्य शुरू नहीं करने या कम करने पर उपायुक्त ने दोनों विधानसभा के 34 बीएलअो के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. बैठक में सभी विधानसभा के इआरअो, एइआरअो अौर प्रभारी पदाधिकारी मौजूद थे.
समीक्षा बैठक में पाया गया कि पूर्वी विधानसभा में 48 प्रतिशत तथा पश्चिम विधानसभा में 30 प्रतिशत सत्यापन कार्य लंबित होना प्रतिवेदित है, जिस पर उपायुक्त ने 18 जुलाई तक सत्यापन कार्य पूरा करने का इआरअो अौर एइआरअो को निर्देश दिया. इआरअो द्वारा बताया गया कि पूर्वी में 12 अौर पश्चिम मेें 22 बीएलअो द्वारा सत्यापन कार्य शुरू नहीं किया गया है या कम काम किया गया है, जिस पर उपायुक्त ने उनके वेतन रोकते हुए सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
डोर-टू-डोर सत्यापन में 7309 छूटे हुए वोटर (1 जनवरी 18 अहर्ता तिथि) का नाम जोड़ने का फॉर्म 6 प्राप्त हुआ है, जिसका जल्द निष्पादन करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. एक जनवरी 19 को अहर्ता तिथि (बालिग होने वाले) 3699 वोटर चिह्नित किये गये हैं. मल्टीपल (एक से ज्यादा स्थान के वोटर लिस्ट में नाम), मृत अौर शिफ्ट वोटर के रूप में 24 हजार 86 वोटर चिह्नित किये गये हैं, जिनका विधिवत नाम हटाने का निर्देश उपायुक्त ने दिया अौर ऐसे वोटरों की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने को कहा.
21,359 ऐसे वोटर चिह्नित हुए हैं, जिनका एक से ज्यादा स्थानों (एक विधानसभा, अलग-अलग विधानसभा या दूसरे शहर या राज्य में) पर वोटर फोटो या नाम-पता प्रदर्शित कर रहा है, जिसका सत्यापन कर तथा किस स्थान के वोटर लिस्ट में अपना नाम रखना चाहते हैं कि सहमति लेते हुए 15 अगस्त से पूर्व नाम हटाने का निर्देश दिया.D
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