निगम के पास 96 आवेदन विचाराधीन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 May 2017 9:40 AM (IST)
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हजारीबाग : नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बगैर लाइसेंस के जहां-जहां मांस, मछली, मुर्गा बिक्री करनेवाले की धर-पकड़ सोमवार से शुरू हो गयी. एसडीओ शशिरंजन के नेतृत्व में कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार की टीम ने 12 दुकानों के समान को जब्त किया. इसमें जिला परिषद एवं पीटीसी चौके के पास तीन मांस की […]
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हजारीबाग : नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बगैर लाइसेंस के जहां-जहां मांस, मछली, मुर्गा बिक्री करनेवाले की धर-पकड़ सोमवार से शुरू हो गयी. एसडीओ शशिरंजन के नेतृत्व में कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार की टीम ने 12 दुकानों के समान को जब्त किया.
इसमें जिला परिषद एवं पीटीसी चौके के पास तीन मांस की दुकान, नगर निगम के पीछे से चार मछली दुकान और डीवीसी चौक सिमरा रेस्ट हाउस खिरगांव से पांच चिकन दुकानों के सामान को जब्त करने की कार्रवाई की है. सभी जब्त दुकानों के सामान को निगम कार्यालय में लाया गया. बाद में इनसे दंड वसूल कर छोड़ दिया गया. इसमें करीब 15 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि जो व्यक्ति मांस,मछली तथा चिकन बेचना चाहते हैं वह अनुज्ञप्ति लेकर ही बेचने का काम करें.
अनुज्ञप्ति के लिए 100 आवेदन : मांस-मछली बिक्री करने को इच्छुक 334 लोगों ने फार्म खरीदा है. इनमें से अभी तक अनुज्ञप्ति के लिए 96 लोगों ने आवेदन जमा किया है. इसमें बकरे के मांस के लिए 51 और मुर्गा के लिये 45 आवेदन शामिल हैं. यह आवेदन 21 अप्रैल 2017 से नगर निगम कार्यालय में पड़ा हुआ है. जबकि मछली बिक्री के लिए एक भी आवेदन अब तक जमा नहीं हुआ है.
क्या है नियम : शहर में मांस-मछली बेचने के लिए 2011 अधिनियम धारा 310-एक के अनुसार सभी लोगों को लाइसेंस लेकर ही बिक्री करना है. लाइसेंस के लिए नगर निगम में 50 रुपये शुल्क जमा कर आवेदन फार्म प्राप्त किया जा सकता है.आवेदन के साथ व्यवसाय करने का शपथ-पत्र, होल्डिंग संख्या, आधार कार्ड, दुकान खोलने के लिए उस जगह के लोगों व वार्ड पाषर्द का अनापति पत्र जमा करना होगा. दुकान में जलापूर्ति व्यवस्था, कच्चा या पक्का घर, शटर की व्यवस्था, कांच से घिरा हुआ सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये.
लाइसेंस शुल्क 1000 रुपये
मांस-मछली बिक्री के लिए एक हजार रुपये शुल्क निर्धारत है. इसके अलावा दुकान का क्षेत्रफल 15 रुपये प्रति वर्ग फीट राशि जमा करना होगा. यह अनुज्ञप्ति एक साल के लिए मान्य होगा. प्रत्येक 31 मार्च को लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा. इसके लिये एक सप्ताह पूर्व दुकानदार को आवेदन देना होगा. वहीं नवीनीकरण के लिए 700 रुपये की राशि जमा करनी होगी. जिस व्यक्ति को जिस जगह के लिए लाइसेंस मिलेगा वह वहीं मांस-मछली की दुकान खोल कर बिक्री कर सकता है. नियम के खिलाफ जहां-तहां बिक्री करनेवालों पर 2000 हजार रुपये दंड शुल्क लिया जायेगा.
पूर्व में मात्र 48 लाइसेंसधारी
मांस विक्रेता थे
इस नियम के पूर्व शहर में कुल 48 लोगों के पास मांस बेचने का लाइसेंस था. इसमें डेली मार्केट में 32 लोगों के पास और कसाई मुहल्ला में 16 लोगों के पास अनुज्ञप्ति थी. इन सभी का 2014-15 से ही लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है. अब इन्हें भी नये लाइसेंस प्रक्रिया के तहत आना होगा. कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि सभी आवेदनों की जांच की जा रही है. वर्तमान में एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है. शेष लोगों को भी लाइसेंस जांचोंपरांत जारी किया जायेगा.
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