रंगे हाथ धर ली गईं मैडम: रांची ACB ने घूसखोर पंचायत सचिव को गुमला में दबोचा, 2026 की छठी बड़ी कार्रवाई

Updated at : 12 Mar 2026 4:52 PM (IST)
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Ranchi ACB Action

एसीबी के साथ गिरफ्तार पंचायत सचिव

Ranchi ACB Action: गुमला के विशुनपुर में एसीबी रांची की टीम ने पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. कुएं की मरम्मत के भुगतान के बदले उन्होंने एक गांव के ही एक शख्स से घूस मांगी थी. जानें क्या है सजा का प्रावधान?

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Ranchi ACB Action, गुमला, (दुर्जय पासवान): गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) रांची की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. घूसखोरी के एक मामले में पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को 8 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. एसीबी की टीम ने ये गिरफ्तारी विशुनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से की है.

कुएं की मरम्मत के भुगतान के लिए मांगी गयी थी घूस

मिली जानकारी के अनुसार, विशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित चट्टी सेरका पंचायत के निवासी परमेश्वर सिंह ने एसीबी रांची को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की बैठक में उनकी जमीन पर मौजूद कुएं के रेनोवेशन के लिए उनका नाम फाइलन हुआ था. इसी के तहत उन्होंने मरम्मत का काम पूरा कर लिया. काम खत्म होने के बाद जब वे भुगतान के लिए पंचायत सचिव के पास पहुंचे तो उनसे कहा गया कि शेष राशि निकालने और बिल को स्वीकृति दिलाने के बदले 8 हजार रुपये देने होंगे.

रिश्वत से इनकार, एसीबी से की शिकायत

परमेश्वर सिंह ने घूस देने से साफ मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी एसीबी रांची को दी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी अधिकारियों ने प्राथमिक जांच करायी, जिसमें आरोप सही पाये गये.

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कैसी बिछायी गयी गिरफ्तारी की जाल

मामले की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई. तय रणनीति के तहत गुरुवार को परमेश्वर सिंह को रुपये लेकर पंचायत सचिव के पास भेजा गया. जैसे ही सचिव ने उनसे 8 हजार रुपये लिये, पहले से घात लगाकर तैयार खड़े एसीबी की टीम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया. अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2026 में रांची एसीबी की यह छठी ट्रैप कार्रवाई है. फिलहाल गिरफ्तार पंचायत सचिव से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आरोप सही पाये जाने पर गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

घूसखोरी मामले में कितने साल सजा का प्रावधान है?

यूं तो भारत में घूसखोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट- 1988 के तहत होती है. इस कानून के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप अदालत में साबित हो जाता है, तो आम तौर पर कम से कम 3 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा अदालत जुर्माना भी लगा सकती है. हालांकि, सजा की अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कोर्ट में दिये गये सबूत कितने मजबूत हैं और मामले की परिस्थितियां क्या हैं.

आरोपी के पास बचाव के क्या विकल्प हैं?


अब सवाल उठता है कि गिरफ्तार पंचायत सचिव के पास बचाव के लिए क्या क्या विकल्प है. नियमानुसार देखें तो उनके पास कानूनी रूप से बचाव के कई ऑप्शन होता है. आइये जानते हैं वह क्या क्या चीजें हैं जो आरोपी अपने बचाव में इस्तेमाल कर सकता है.

जमानत के लिए आवेदन : गिरफ्तारी के बाद वे अदालत में नियमित या अंतरिम जमानत की मांग कर सकती हैं.

सबूतों को चुनौती देना : इस तरह के ट्रैपिंग केस में बरामद पैसे, केमिकल टेस्ट, गवाह और पूरी प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

प्रक्रियात्मक त्रुटि का मुद्दा : यदि एसीबी की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं हुआ हो तो वह इसे भी बचाव के तौर पर उठा सकती है.

ट्रायल के दौरान निर्दोष साबित होने की कोशिश : आरोपी अदालत में अपने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में तर्क रख सकता है.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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