लीड :9999 डीसी ने एसी के आदेश को किया निरस्त

Published at :08 Sep 2016 12:00 AM (IST)
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लीड :9999 डीसी ने एसी के आदेश को किया निरस्त : मझियस, बकास्त, जिरात व बेटखेता की जमीन की अब खरीद बिक्री होगी. : अपर समाहर्ता अशोक कुमार ने जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी.दुर्जय पासवान, गुमलागुमला डीसी श्रवण साय ने मझियस, बकास्त, जिरात व बेटखेता की जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक […]

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लीड :9999 डीसी ने एसी के आदेश को किया निरस्त : मझियस, बकास्त, जिरात व बेटखेता की जमीन की अब खरीद बिक्री होगी. : अपर समाहर्ता अशोक कुमार ने जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी.दुर्जय पासवान, गुमलागुमला डीसी श्रवण साय ने मझियस, बकास्त, जिरात व बेटखेता की जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया है. गुमला के अपर समाहर्ता ने छह माह पहले इन चार श्रेणी की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिससे जमीन-खरीद बिक्री करने वाले लोग परेशान थे. डीसी ने अपर समाहर्ता अशोक साह द्वारा जमीन की खरीद-बिक्री में लगायी गयी रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है. इस संबंध में डीसी ने जिला अवर निबंधक गुमला को पत्र भी भेजा है. जिसमें कहा है कि अपर समाहर्ता ने जो गलत व्याख्या किया था, उसे निरस्त किया जाता है. अब जमीन की खरीद-बिक्री होगी. ज्ञात हो कि खतियान में दर्ज मझियस, बकास्त, जिरात व बेटखेता श्रेणी की जमीन का निबंधन एवं दाखिल-खारिज पर रोक लगने के बाद दो दिन पहले गुमला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक की थी. बैठक में डीसी श्रवण साय थे. इस बैठक में अधिवक्ताओं ने डीसी से कहा था कि गुमला में गलत तरीके से अपर समाहर्ता द्वारा जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगायी गयी है. इसे निरस्त किया जाये. अधिवक्ताओं की मांग को डीसी ने गंभीरता से लिया और एसी के आदेश को निरस्त किया.वकीलों की मांग का असर है : तापसअधिवक्ता तापस कुमार लाल ने कहा कि बार एसोसिएशन की बैठक में डीसी से जमीन-खरीद बिक्री पर लगी रोक को हटाने की मांग की गयी थी. डीसी ने आश्वासन दिया था. वकीलों की मांग का असर है कि उसी के आदेश को निरस्त किया गया. अधिवक्ता अवनीकांत शर्मा ने कहा कि जमीन खरीद-बिक्री मामले को लेकर नौ सितंबर को बार एसोसिएशन के सभागार में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गयी है.एसी ने गलत व्याख्या किया थाडीसी ने जिला अवर निबंधक को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला राजस्व शाखा गुमला की संचिका में की गयी टिप्पणी को अपर समाहर्ता गुमला द्वारा गलत व्याख्या किया गया था. उक्त परिपेक्ष्य में समीक्षा के बाद अपर समाहर्ता के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है.

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