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:::: आठ लोगों को तीन साल की सजा

:::: आठ लोगों को तीन साल की सजा सभी एक ही परिवार के सदस्य हैदहेज प्रताड़ना के केस में सुनवाई.प्रतिनिधि, गुमलागुमला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम जियावन की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई की है. इसमें एक ही परिवार के आठ लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनायी गयी. सभी […]

:::: आठ लोगों को तीन साल की सजा सभी एक ही परिवार के सदस्य हैदहेज प्रताड़ना के केस में सुनवाई.प्रतिनिधि, गुमलागुमला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम जियावन की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई की है. इसमें एक ही परिवार के आठ लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनायी गयी. सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी है. वहीं एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अदालत द्वारा जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है. उनमें सिंहभूम जिला के कालिकापुर निवासी पति संजीत गुप्ता, सास राधा देवी, उमा देवी, मनोज गुप्ता, मीना देवी, रंजीत गुप्ता, सुजाता गुप्ता व संजय गुप्ता है. इन लोगों पर गुमला प्रखंड की प्रतिमा गुप्ता ने दहेज प्रताड़ना व मारपीट की प्राथमिकी थाने में दर्ज करायी थी. दर्ज केस में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 में उसकी शादी संजीत से हुई थी. इसके बाद जब वह गर्भ से हुई, तो उसके पति व ससुरालवाले गर्भपात कराने के लिए दबाव देने लगे. प्रतिमा ने गर्भपात कराने से इंकार कर दिया. इसके बाद ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करने लगे. आये दिन मारपीट करते थे. इसी से तंग आकर उसने थाने में केस कर ससुरालवालों पर कार्रवाई की मांग की थी.

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