पालकोट. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को खाद्यान्न प्रदान किया जाना है. इसके तहत अगर किसी लाभुक परिवार को अपना दावा व आपत्ति दर्ज करानी हो तो अपने पंचायत कार्यालय व प्रखंड कार्यालय में 12 जुलाई तक विशेष दिवस के अवसर पर कर सकते हैं. जानकारी बीडीओ सतीश कुमार ने दी. कहा कि दावा आपत्ति के लिए कार्यालय अवधि 10 बजे से 5 बजे तक में कर सकते हैं.
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दावा आपत्ति दर्ज करें
पालकोट. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को खाद्यान्न प्रदान किया जाना है. इसके तहत अगर किसी लाभुक परिवार को अपना दावा व आपत्ति दर्ज करानी हो तो अपने पंचायत कार्यालय व प्रखंड कार्यालय में 12 जुलाई तक विशेष दिवस के अवसर पर कर सकते हैं. जानकारी बीडीओ सतीश कुमार ने […]
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