ओके::दहेज हत्या में पति, सास व ससुर दोषी करार

–पति को 10 वर्ष व सास-ससुर को सात वर्ष का सश्रम कारावास –द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला–सभी आरोपितों के विरुद्ध बोआरीजोर थाना में तीन नवंबर 2006 को ग्राम तेलो के नरेश मंडल ने प्राथमिकी दर्ज करायी थीकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने दहेज हत्या में शामिल पति […]
–पति को 10 वर्ष व सास-ससुर को सात वर्ष का सश्रम कारावास –द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला–सभी आरोपितों के विरुद्ध बोआरीजोर थाना में तीन नवंबर 2006 को ग्राम तेलो के नरेश मंडल ने प्राथमिकी दर्ज करायी थीकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने दहेज हत्या में शामिल पति अजय मंडल, सास मुक्ता देवी व ससुर सुभाष मंडल को दोषी पाकर सजा सुनायी है. अजय मंडल को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम करावास व मुक्ता देवी एवं सुभाष मंडल को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सभी आरोपितों के विरुद्ध बोआरीजोर थाना में तीन नवंबर 2006 को ग्राम तेलो के नरेश मंडल ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नरेश मंडल की पुत्री नमिता की शादी बड़ा डुमरडीह के सुभाष मंडल व मुक्ता देवी के पुत्र अजय मंडल के साथ हुई थी. विवाह के कुछ दिनों बाद से ही नमीता को प्रताडि़त किया जाने लगा. उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. बतौर दहेज 20 हजार रुपये लाने के लिए कहा जाता था. अंतत: दो नवंबर 2006 को सभी ने मिल कर नमीता देवी की हत्या कर दी. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला सत्र न्यायालय में आया. न्यायालय द्वारा सात गवाहों के परीक्षण व प्रतिपरीक्षण के बाद अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया.
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