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Giridih News : बागोडीह पैक्स अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 15 Oct 2025 12:48 AM (IST)
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Giridih News : बागोडीह पैक्स अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

Giridih News : सरिया थाना में दर्ज कराया गया है कालाबाजारी का मामला

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Giridih News : बागोडीह पैक्स के अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने खारिज कर दी है. बागोडीह पैक्स के अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं. मिली जानकारी के अनुसार सरिया के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रभाष कुमार गुप्ता ने जिला सहकारिता पदाधिकारी के निर्देश पर गत 19 अगस्त को सरिया थाना में कालाबाजारी का एक मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि सरिया प्रखंड के बागोडीह पैक्स के अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप ने 10 अगस्त, 2025 को एचयूआरएल कंपनी का 60 बैग यूरिया सरिया रेल स्टेशन के पास स्थित फसल बीज भंडार के संचालक सुरेश प्रसाद के पास बेच दिया था. इस मामले में जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पास शिकायत की गयी थी. शिकायत मिलने के बाद जांच में कालाबाजारी का यह मामला उजागर हुआ था. जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रभाष कुमार गुप्ता को पैक्स के अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में सरिया थाना में धारा 318(41), 3(5)बीएनएस और 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में आरोपी अभिनंदन प्रसाद ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश तीन देवाशीष महापात्रा की अदालत ने अभिनंदन प्रताप की याचिका को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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