आपसी विवाद को ले हुई हत्या में तीन दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Feb 2016 7:48 AM

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– सजा के बिंदु पर सुनवाई आज गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आपसी विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगा. मामला बिरनी थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव का है. 13.04.2009 […]

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– सजा के बिंदु पर सुनवाई आज
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आपसी विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
मामला बिरनी थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव का है. 13.04.2009 को कल्याणपुर गांव में लकड़ी को लेकर महेश महतो, नुनमन महतो व गुजर महतो ने अपनी भाभी गौरी देवी को टांगी से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.
घटना के बाद महिला को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. सत्रवाद संख्या 472/09 में अदालत ने महेश महतो को भादवि की धारा 302 में दोषी पाया, जबकि नुनमन महतो व गुजर महतो को भादवि की धारा 307 व 323 में दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लुकस मरांडी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार अंबष्ट ने बहस की.
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