दुमका : ग्राम प्रधान मांझी संगठन द्वारा मंगलवार को ग्रामसभा सशक्तिकरण नियमावली एवं संताल परगना काश्तकारी अधिनियम को लेकर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इंडोर स्टेडियम में हुआ.
प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि जिला पंचायती राज पदाधिकारी शब्बीर अहमद ने ग्राम प्रधानों, नायकी, गुड़ैत, जोगमांझी, पाराणिक को ग्राम सभा नियमावली एवं काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों से अवगत कराया.
इन बातों की मिली जानकारी
ग्रामसभा की कार्यवाही पुस्तिका एक ही रहनी चाहिए और उसी में संधारित होनी चाहिए. ग्रामसभा की बैठक अनिवार्य रुप से ग्राम प्रधान की ही अध्यक्षता में होगी. अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया ग्राम सभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. ग्राम सभा मूल संवैधानिक सभा है.