Pump Set Yojana: धनबाद-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) अंतर्गत भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी, धनबाद की ओर से जिले के छोटे व सीमांत किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडल एवं कृषक समूहों को 90 प्रतिशत अनुदान पर पंप सेट, एचडीपीई पाइप और सोलर पंप सेट दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह योजना मनरेगा के तहत निर्मित सिंचाई कूपों और जलनिधि योजनाओं से लाभान्वित किसानों के लिए भी लागू होगी. 20 अगस्त तक भूमि संरक्षण सर्वेक्षण कार्यालय धनबाद में आवेदन जमा कर सकते हैं.
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पंप सेट (1.5-3.0 एचपी) व 200 फीट पाइप की वास्तविक लागत पर अधिकतम 20,000, पंप सेट (3.5 एचपी से अधिक) पर अधिकतम 30,000 तथा सोलर पंप सेट पर 90,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा. जिन किसानों को पूर्व में किसी भी विभाग द्वारा पंप सेट का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
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आवेदन करने की ये है आखिरी तारीख
इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लाभुक का फोटो, घोषणा पत्र (पंप सेट तीन वर्षों तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा) तथा रोजगार सेवक और पंचायत प्रतिनिधि की अनुशंसा के साथ 20 अगस्त तक भूमि संरक्षण सर्वेक्षण कार्यालय धनबाद में जमा कर सकते हैं. चयनित किसानों को उपकरण की खरीद के बाद जियो टैग फोटो, बिल और अन्य दस्तावेजों के साथ अनुदान के लिए दावा करना होगा. कुल 78 पंप सेट तथा पांच सेट सोलर पंप देने का लक्ष्य दिया गया है.
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