धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकाड में फैसला 27 अगस्त को

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला 27 अगस्त को.
Neeraj Singh Murder Case: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को अपना फैसला सुनायेगा. यह मामला 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या से जुड़ा है. धनबाद के सरायढेला में उस दिन डिप्टी मेयर, उनके अंगरक्षक और 2 अन्य लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
Neeraj Singh Murder Case: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को अपना फैसला सुनायेगा. 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. मृतकों में नीरज सिंह के अलावा उनके अंगरक्षक और 2 अन्य लोग शामिल थे. संजीव सिंह का नाम इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था.
कोयला कारोबार और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हुआ था मर्डर
नीरज सिंह की हत्या के पीछे कोयला कारोबार और झरिया की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई को बताया जाता है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनकी हत्या के आरोपी संजीव सिंह दोनों धनबाद के एक ही राजनीतिक परिवार से हैं. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था.
संजीव सिंह ने मर्डर केस में 8 साल जेल में बिताये
अपने चचेरे भाई नीरज सिंह मर्डर केस में संजीव सिंह 8 साल जेल की सजा भुगत चुके हैं. दो दिन पहले ही उन्हें राजधानी रांची के रिनपास से डिस्चार्ज किया गया है. सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को जमानत मिलने के बाद उन्हें रिनपास से डिस्चार्ज किया गया. हालांकि, संजीव सिंह के धनबाद जाने पर रोक है.
झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य कारणों से संजीव को रिनपास में भर्ती कराया था
उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज (रिनपास) में एडमिट कराया गया था. वहां वे न्यायिक हिरासत में थे. संजीव सिंह को इस मामले में जमानत मिल गयी, लेकिन नीरज सिंह मर्डर केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त 2025 को सुनायेगा.
इसे भी पढ़ें
Kal Ka Mausam: झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, जानें कैसा रहेगा कल का मौसम
Viral Video: खूंखार मगरमच्छ और हाथी की ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी, गजराज ने मगर को पटक-पटककर मारा
रांची में इस दिन बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें, रांची नगर निगम ने जारी किया आदेश
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Mithilesh Jha
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










