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Dhanbad News: सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर दर्ज करें प्राथमिकी : डीसी

Dhanbad News: उपायुक्त ने ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान की चर्चा करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा कार्यरत एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक रखने व खान सुरक्षा महानिदेशालय के ब्लास्टिंग नियमों को लागू कराने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया.

उपायुक्त आदित्य रंजन ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. इस दौरान पत्रों व समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचार के कतरन की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा भी की. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाने के लिए अपने-अपने अंचल में जमीन चिह्नित करने तथा अंचल स्तर से कोई भी कार्य लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान की चर्चा करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा कार्यरत एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक रखने व खान सुरक्षा महानिदेशालय के ब्लास्टिंग नियमों को लागू कराने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया. साथ ही दिव्यांगों को प्रमाण पत्र निर्गत कर उन्हें पेंशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा आदि थे.

छठ से पहले तालबों को साफ करने का दिया निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने छठ पूजा से पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, धनबाद नगर निगम व चिरकुंडा नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्र के छठ तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही पंपू तलाब का सीमांकन शुरू करने, ईवीएम वेयरहाउस के बगल में स्थित वेंडिंग जोन के लिए सड़क बनाने, बरटांड बस स्टैंड की खाली जमीन की साफ सफाई कराने, गोविंदपुर के हलकट्टा में फुटबॉल ग्राउंड विकसित करने, निरसा में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने, सदर अस्पताल के वर्तमान फिजियोथैरेपी सेंटर को विकसित करने का निर्देश दिया.

15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन करें सुनिश्चित

उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 15 साल पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने, कोयला खदानों में बिना वैध कागजात चल रहे भारी वहनों की नियमित जांच कर जुर्माना वसूलने, सभी स्कूलों का भ्रमण कर वाहनों की फिटनेस एवं सुरक्षा की जांच करने तथा इसका उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना वसूलने, वाहनों में प्रेशर होर्न एवं दो पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया.

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