नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद फैसला, धनबाद की अदालत ने संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह की याचिका पर आईओ, एपीपी और झारखंड सरकार को नोटिस.
Dhanbad Court Judgement in Neeraj Singh Murder Case: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. 2017 में धनबाद के सरायढेला में हुए सबसे बड़े शूटआउट में पूर्व डिप्टी मेयर और उनके सहयोगियों समेत 4 लोगों की मौत हो गयी थी. 8 साल तक 408 तारीखों पर सुनवाई हुई और उसके बाद 27 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया.
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Dhanbad Court Judgement in Neeraj Singh Murder Case| धनबाद, संजीव झा : नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार 27 अगस्त को धनबाद के व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आरोपों से रिहा कर दिया है. इस मामले के सभी आरोपियों को नीरज सिंह मर्डर केस से बरी कर दिया गया है. इससे पहले संजीव सिंह को स्ट्रेचर पर कोर्ट के अंदर ले जाया गया. पुलिस उन्हें एंबुलेंस में सिंह मेंशन से लेकर कोर्ट पहुंची थी. इसके पहले वकीलों को कोर्ट में प्रवेश नहीं करने देने पर वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालांकि, थोड़ी देर बाद नारेबाजी बंद हो गयी और कोर्ट ने नीरज सिंह मर्डर केस की सुनवाई शुरू की.
- व्यवहार न्यायालाय मुख्य द्वार, रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक निषेधाज्ञा
- सुरक्षा के लिए जैप तैनात,धरना-प्रदर्शन पर रोक, पुलिस की गश्त तेज
- संभावित टकराव रोकने के लिए प्रशासन सतर्क, सुरक्षा-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक निषेधाज्ञा
इससे पहले जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लगा दी थी, ताकि किसी तरह का कोई टकराव न हो. कोई प्रदर्शन न किया जा सके. सुरक्षा के लिए एक कंपनी जैप की तैनाती कर दी गयी थी. अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने व्यवहार न्यायालय धनबाद के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में 27 अगस्त को सुबह 6 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी थी.
जज, वकील और पुलिस के वाहनों पर निषेधाज्ञा लागू नहीं
निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार के धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध था. प्रतिबंध न्यायाधीशों, अधविक्ताओं, पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर लागू नहीं था.
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Dhanbad Court Judgement: दोनों गुटों पर पुलिस-प्रशासन की नजर
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि सरायढेला थाना कांड संख्या 48/17 का बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -16 धनबाद के न्यायालय में उक्त कांड के अभियुक्त एवं झरिया के पूर्व विधायक सहित अन्य अभियुक्तों का फाइनल जजमेंट है.
विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगायी गयी निषेधाज्ञा
प्रशासन को सूचना मिली है कि जजमेंट से पहले काफी संख्या में दोनों गुटों के समर्थक न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. इससे आपसी टकराव होने एवं अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इसलिए विधि-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है.
सुरक्षा के लिए बुलाये गये जैप के जवान
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए जैप की एक कंपनी बुलायी गयी. सभी की तैनाती कोर्ट कैंपस एवं आस-पास के इलाकों में की गयी है. नियमित पुलिस गश्त भी तेज कर दी गयी.
धनबाद के सबसे बड़े शूटआउट की एक-एक जानकारी
- 21 मार्च 2017 की शाम 7 बजे सरायढेला स्टीलगेट में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हुई थी हत्या
- नीरज सिंह के अलावा, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो को गोलियों से छलनी कर दिया गया
- पुलिस ने संजीव सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ सौंपी थी चार्जशीट
8 साल तक 6 कोर्ट में 408 तारीख के बाद आया फैसला
- 6 कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई
- 49 तारीख और 22 महीने के बाद 3 जनवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेम किया गया.
- अभियोजन की ओर से 106 तारीख के दौरान 74 में से 37 गवाह और साक्ष्य पेश किये
- बचाव पक्ष की ओर से 86 तारीख पर 5 लोगों की गवाही करायी गयी
- 49 तारीख पर दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से बहस हुई
10 लोगों के खिलाफ चला ट्रायल
उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर के शूटर अमन सिंह, सुल्तानपुर के कुर्बान अली उर्फ सोनू, बलिया के चंदन सिंह उर्फ रोहित उर्फ सतीश और सुल्तानपुर के शिबू उर्फ सागर सिंह के साथ के साथ शूटरों को धनबाद बुलाने के आरोपी यूपी के सुल्तानपुर लंभुआ के पंकज सिंह, समस्तीपुर के डब्ल्यू मिश्रा, झरिया निवासी उसका दोस्त विनोद सिंह, सरायढेला के रणवीर धनंजय सिंह उर्फ धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और झरिया माडा कॉलोनी निवासी रंजय सिंह के भाई संजय सिंह के अलावा मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर प्रयागराज निवासी धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के खिलाफ सौंपा गया था आरोप पत्र. कोर्ट ने आज सभी को बरी कर दिया.
एक आरोपी की हत्या, 10 लोगों को कोर्ट में पेश होने के आदेश
- 3 दिसंबर 2023 को अमन सिंह की धनबाद के जेल में हत्या कर दी गयी
- रिंकू सिंह से जुड़े मामले का ट्रायल अलग से चल रहा है.
- एमपी-एमएलए के स्पेशल जज दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने सभी 10 आरोपियों को सशीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
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By Mithilesh Jha
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