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Dhanbad News : बचाव पक्ष ने कहा : नीरज हत्याकांड में रघुकुल बन गया था सरायढेला थाना का आउटपोस्ट

Updated at : 06 Aug 2025 12:47 AM (IST)
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Dhanbad News : बचाव पक्ष ने कहा : नीरज हत्याकांड में रघुकुल बन गया था सरायढेला थाना का आउटपोस्ट

अदालत से : पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा अधिकतर लोगों का रघुकुल के अंदर लिया गया बयान

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पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में नीरज सिंह का आवास रघुकुल सरायढेला थाना का आउटपोस्ट बन गया था. पुलिस का पूरा अनुसंधान रघुकुल में बैठकर ही किया गया. वहीं गवाहों की भी खोज हुआ करती थी. विभिन्न गवाहों के बयान का हवाला देते हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एमए नियाजी, मो जावेद, आलोक कुमार तथा अरुण कनवा ने अदालत को बताया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जितने लोगों का बयान लिया गया है, उनमें से अधिकतर लोगों का रघुकुल के अंदर ही बयान दर्ज किया गया है. अनुसंधानकर्ता ने अपने बयान में बताया है कि घटना के बाद 23 मार्च को अभिषेक सिंह तथा एकलव्य सिंह का रघुकुल में बयान दर्ज किया गया तथा अन्य गवाहों को खोज पर कोई नहीं मिला. 24 मार्च को फिर अनुसंधानकर्ता रघुकुल गवाहों को खोजने गया. जहां उसे आदित्य राज, राजू सिंह तथा जब्ती सूची का एक गवाह मिला. अन्य गवाहों को खोजने पर नहीं मिला. 15 अप्रैल को रघुकुल में ही अनिल सिंह व निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह तथा राकेश कुमार मिले. इसे पुलिस ने बयान दर्ज किया. छह जून को सरोजनी देवी, पूर्णिमा सिंह, बच्चा सिंह का बयान रघुकुल में दर्ज किया गया.

सारे गवाह पैदा किये गये हैं :

बचाव पक्ष ने कहा कि यह सारे गवाह पैदा किये गये हैं. सभी गवाहों का रघुकुल से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है. इसलिए इन गवाहों की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता. आदित्य राज के अलावा तीन और गवाह अनिल सिंह, निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह तथा राकेश कुमार अपने आप को घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन गये हैं. परंतु किसी ने पुलिस में अपना बयान घटना के समय नहीं लिखवाया. हालांकि फेसबुक पर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगायी है. बचाव पक्ष ने सारे गवाहों का रघुकुल से संबंध होने का कड़ी जोड़ जोड़कर अदालत को बताया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि नौ माह के बाद आदित्य राज का 164 का बयान अदालत में दर्ज किया गया है, जो पुलिस को दिए बयान से नहीं मिल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NARENDRA KUMAR SINGH

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