महुआ मोईत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानें तृणमूल सांसद पर क्या हैं आरोप
कलकत्ता हाईकोर्ट और महुआ मोईत्रा.
Mahua Moitra Arrest Warrant Stayed: तृणमूल सांसद महुआ मोईत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कृष्णनगर कोर्ट ने 19 अगस्त को जारी किया था वारंट. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
Mahua Moitra Arrest Warrant Stayed: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कृष्णनगर की एक अदालत की ओर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोईत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील पर सोमवार को रोक लगा दी. कृष्णनगर के तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और नफरती भाषण देने के आरोप में दाखिल मामले में पेशी में नाकाम रहने पर महुआ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
27 अगस्त को फिर से होगी सुनवाई
जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस आर्यक दत्त की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले पर 27 अगस्त को फिर से सुनवाई की जाये, जब नदिया जिला अदालत में विचाराधीन उस मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनी जायेंगी, जिसमें महुआ मोईत्रा पर महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और नफरती भाषण देने का आरोप लगाया गया है.
महुआ के वकील ने कहा- एमपी-एमएलए कोर्ट में हो सुनवाई
खंडपीठ ने ममता बनर्जी खेमे की लोकसभा सदस्य महुआ मोईत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. महुआ के वकील अर्को कुमार नाग ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि चूंकि कथित भाषण और उन्हें लेकर शिकायतें दायर किये जाने की घटनाएं उनके (महुआ) सांसद रहते हुए हुई थीं, इसलिए मामले की सुनवाई सॉल्टलेक में सांसदों/विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित अदालत में होनी चाहिए.
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महुआ पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप
नाग ने यह भी दलील की कि आरोप फर्जी एवं बेबुनियाद हैं. शिकायत में कही गयी बातें किसी आपराधिक अपराध के दायरे में नहीं आतीं. महुआ के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कृष्णनगर की अदालत ने उन्हें समन जारी किया था.
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बार-बार समन की अनदेखी के बाद जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने समन की बार-बार अनदेखी किये जाने पर तृणमूल सांसद के खिलाफ 19 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी वारंट पर तामील होने के संबंध में रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश की जाये.
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