झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नीरज सिंह हत्याकांड में मिली जमानत

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सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक संजीव सिंह को राहत

Sanjeev Singh ‍Bail: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. आज शुक्रवार को उन्हें जमानत मिल गयी है. झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह हत्या मामले में 2017 से जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज उन्हें राहत मिली है.

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Sanjeev Singh ‍Bail: धनबाद-झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. वे धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में 2017 से जेल में बंद हैं. भाजपा के पूर्व विधायक ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहां से उन्हें राहत मिली है. करीब सात साल से वे जेल में बंद हैं.

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झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत


धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को निचली अदालत से जब जमानत नहीं मिली तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी. इसके बाद वे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे. आखिरकार उन्हें राहत मिली.

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चार लोगों की हत्या से जुड़ा है मामला

धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च को सरायढेला थाने में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर पिंटू सिंह, मनीष सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बाद में इस केस में शूटरों के अलावा अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने झरिया के तत्कालीन विधायक संजीव सिंह को गिरफ्तार किया था. तब से वे जेल में ही हैं. पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिली है.

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