धनबाद.
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के नामजद आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बुधवार को अदालत में आवेदन दायर कर अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी, मुकदमे का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय व झारखंड सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर जांच व कार्रवाई करने की गुहार लगायी है.तीनों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग
इस बाबत संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि तीनों के विरुद्ध अदालत में धारा 193, 194 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलाने की प्रार्थना की गयी है. अदालत में दायर आवेदन में कहा गया है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में संजीव सिंह को सजा दिलाने के लिए अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी व अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने सूचक अभिषेक सिंह के साथ मिलकर फर्जी सबूत तैयार कर उसे अदालत में प्रस्तुत किये. उन्होंने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने आदित्य राज के मोबाइल का फर्जी सीडीआर बनाया, ताकि उसे घटनास्थल पर दिखाया जा सके. इसकी फर्जी इंट्री केस डायरी में की और कोर्ट में भी झूठा बयान दिया. यही नहीं 13 अगस्त 2025 को अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने सूचक के साथ मिलकर संजीव सिंह के मोबाइल का दो पन्ने का टावर लोकेशन वाला फर्जी सीडीआर अदालत में दायर किया, जिसमें संजीव सिंह का टावर लोकेशन नहीं है. यह प्रदर्श 16/4 है, जबकि प्रदर्श 16/4 वह दस्तावेज था जिसे नोडल ऑफिसर द्वारा कोर्ट में साबित किया गया था. इसमें नोडल अधिकारी आनंद माधव मिश्रा ने कहा था कि 15 मार्च 2017 से लेकर 23 मार्च 2017 तक आदित्य राज का लोकेशन गिरिडीह था. अधिवक्ता मो जावेद ने बताया कि लोक अभियोजक का काम किसी अभियुक्त को सजा दिलाने का नहीं, बल्कि न्याय वितरण व्यवस्था में सहयोग करना होता है. सनद रहे इस मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है.
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