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Dhanbad News : दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुजरिम को 10 वर्ष कैद

Updated at : 19 Mar 2025 1:40 AM (IST)
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Dhanbad News : दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुजरिम को 10 वर्ष कैद

Dhanbad News : दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

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Dhanbad News : दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी महाराजगंज निवासी अमृत पाल (60 वर्ष) को 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. सोमवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. पीड़िता मंद बुद्धि व बोलने में असमर्थ है. उसकी मां की शिकायत पर सात नवंबर 24 को टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

इंटक नेता हमला कांड :

पूर्व पार्षद समेत तीन की जमानत याचिका खारिजइंटक नेता भौंरा निवासी कालीचरण यादव पर हुए हमला मामले में आरोपित जेल में बंद पूर्व पार्षद चंदन कुमार महतो, हरेंद्र यादव व अनिकेत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष व विनोद कुमार उपाध्याय ने बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दी.

कारू यादव की जमानत अर्जी पर टली सुनवाई

बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर नौ जनवरी 25 को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी करने के मामले में मुख्य आरोपी झामुमो नेता कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी.

मटकुरिया गोलीकांड बचाव पक्ष को बहस का आदेश

27 अप्रैल 2011 को धनबाद के मटकुरिया हुए गोलीकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गयी. हालांकि आज भी बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बचाव पक्ष के निवेदन पर बहस के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार की. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 22 मार्च 2025 को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NARENDRA KUMAR SINGH

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